September 18, 2026
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दिल्ली सरकार जल्द नई EV पॉलिसी 2.0 लागू कर सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक सब्सिडी लेकर खरीदी गई इलेक्ट्रिक गाड़ी को पांच साल तक बेचा नहीं जा सकेगा। नई पॉलिसी में रोड टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन राहत और स्क्रैपिंग इंसेंटिव जैसे कई बड़े प्रावधान शामिल हैं।

अजय शास्त्री (वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक)

बीसीआर न्यूज़/नई दिल्ली: दिल्ली सरकार जनता से मिले सुझावों के बाद जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 लागू करने जा रही है। नई EV पॉलिसी लागू होने के बाद अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं और उस पर आपने सब्सिडी ली है तो आप अगले पांच साल तक उस गाड़ी को बेच नहीं पाएंगे। सरकार ने EV पॉलिसी में ऐसे EV के ट्रांसफर या री-रजिस्ट्रेशन के लिए NOC नहीं जारी करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इसे कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।

सूत्रों के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो आगामी 26 मई को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें EV पॉलिसी का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने बीते अप्रैल में ड्राफ्ट EV पॉलिसी पेश कर जनता से 10 मई तक सुझाव मांगा था। सरकार को कुल 700 से अधिक सुझाव मिले थे। अब सरकार ने उन सुझावों पर चर्चा के बाद अंतिम ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है, जिसमें मामूली बदलाव किए गए हैं।

EV सब्सिडी के लिए 30 दिन में आवेदन जरूरी

EV पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ी पर सब्सिडी पाने के लिए उसके रजिस्ट्रेशन वाले दिन से अगले 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। सरकार अधिकतम 60 दिनों में DBT के तहत सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करेगी। गाड़ी खरीदने वाला दिल्ली का होना चाहिए। सरकार की ओर से अप्रूव्ड मॉडल पर ही सब्सिडी जारी की जाएगी। अगर किसी EV के मॉडल अप्रूव्ड नहीं हैं तो उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी।

  • दूसरे राज्य में ट्रांसफर, री-रजिस्ट्रेशन पर भी रहेगी रोक
  • कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलना अभी है बाकी
  • रजिस्ट्रेशन वाले दिन से अगले 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा
  • रोड टैक्स पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी

EV पर प्रस्तावित सब्सिडी

कैटेगरीपहले सालदूसरे सालतीसरे साल
ई-बाइक30,00020,00010,000
ई-ऑटो50,00040,00030,000
फोर व्हीलर1,00,00075,00050,000

नोट: सभी प्रस्तावित सब्सिडी रुपये में और अधिकतम हैं।

हाइब्रिड गाड़ियों को भी मिलेगी राहत

सरकार की ओर से जनता से मिले सुझावों के बाद कैबिनेट में रखे जाने वाले प्रस्ताव में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर छूट मिलेगी। 30 लाख रुपये तक की सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट मिलेगी। अगर स्ट्रांग हाइब्रिड गाड़ी है तो उसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन के खर्च पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।


BS-4 स्क्रैप करने पर EV खरीदने वालों को मिलेगा इंसेंटिव

नई पॉलिसी लागू होने के बाद 30 लाख से ऊपर दाम की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन में कोई छूट नहीं मिलेगी। पुराने BS-4 गाड़ियों की स्क्रैपिंग करके नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सरकार द्वारा दुपहिया से लेकर कार तक 10 हजार से एक लाख तक की इंसेंटिव देने का भी प्रस्ताव है।

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