July 9, 2026
Delhi High Court (2)

अजय शास्त्री (वरिष्ठ पत्रकार)

बीसीआर न्यूज़/नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अब स्कूलों के बाहर सिगरेट-गुटखा, पान मसाला और किसी भी तरह के तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए स्ट्रीट वेंडर पर स्कूलों के बाहर ऐसी सामग्री बेचने पर बैन लगा दिया है. बच्चों की सेहत से किसी भी तरह के खिलवाड़ होने से बचाने के लिए हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने स्कूलों में छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं तो ऐसी जगह पर इस तरह के उत्पादों को बेचने की परमिशन नहीं दी जा सकती है. न्यायमूर्ति विकास महाजन और प्रतिभा एम.सिंह की पीठ ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले वेंडर सुरेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.

हाईकोर्ट ने सुरेश को स्कूल के पास तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट और गुटखा जैसे उत्पाद बेचने से रोक दिया है. साथ ही एमसीडी से तीन दिन के अंदर वेंडर को ऑल्टरनेटिव वेंडिंग की जगह देने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वेंडर को जगह मिलने तक शर्तों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से पालन करते हुए सामान बेचने दिया जाए. जजों की पीठ ने दोहराते हुए कहा कि कोर्ट पहले भी इस तरह के उत्पादों की बिक्री पर सख्त एक्शन ले चुकी है.

हाईकोर्ट दे चुका है ये निर्देश

दिल्ल हाईकोर्ट तंबाकू, पान मसाला, गुटखा और अन्य उत्पादों को लेकर स्कूलों के आसपास की दुकानों को सख्त निर्देश दे चुका है. हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल के एंट्री और एक्जिट गेट के सामने या उसके आसपास अवरोध पैदा नहीं किया जाएगा। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जाएगी.

कोर्ट ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर छोटा गैस सिलिंडर इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन अतिरिक्त जगह नहीं घेरनी होगी। वेंडर निर्धारित स्थान तक ही सीमित रहेगा और फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं करेगा। वहीं वेंडिंग स्थल पर साफ-सफाई बनाए रखना और डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।

आखिर पूरा मामला क्या है?

दरअसल याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में वैध वेंडिंग सर्टिफिकेट होने के बाद भी दिल्ली पुलिस और एमसीडी द्वारा परेशान किए जाने पर याचिका डाली थी. उसने याचिका में कहा कि उसके पास वैध सर्टिफिकेट भी है लेकिन दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारी बार-बार परेशान करते हैं.

इसके जवाब में एमसीडी ने अपना पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि सुरेश स्कूल के पास पान मसाला, गुटखा और सिगरेट बेच रहा था और साफ-सफाई नहीं रखता है. इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ उसे वेंडिंग की परमिशन दे दी लेकिन तंबाकू, पान मसाला समेत सभी अन्य उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया.

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