अजय शास्त्री (वरिष्ठ पत्रकार व संपादक)
बीसीआर न्यूज़/नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में हुए चर्चित हत्या कांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने अहम फैसला सुनाते हुए बाल आरोपी (जुवेनाइल) पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. यह आदेश 4 जुलाई को विश्वास नगर स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट साहिल खुर्मी ने पूर्वी जिला पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दिया.
दरअसल, मामला 7 दिसंबर, 2025 का है, जब शकरपुर मार्केट में 22 वर्षीय युवक देव कुमार पर चाकू से हमला किया गया था. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. घटना के बाद शकरपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच इंस्पेक्टर मनोज मुद्गल को सौंपी गई. जांच के दौरान पुलिस ने बाल आरोपी को पकड़ लिया. पूछताछ और जांच में उसके निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए. पुलिस ने फोरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को भी एकत्र कर पूरे घटनाक्रम को वैज्ञानिक तरीके से साबित किया.
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले से ही वर्ष 2024 के एक अन्य हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा था और वर्तमान वारदात के समय जमानत पर बाहर था. इन तथ्यों और हत्या जैसे गंभीर अपराध की प्रकृति को देखते हुए जांच अधिकारी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के प्रावधानों के तहत आवेदन दाखिल कर आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग की.
पूर्वी जिला पुलिस की ओर से प्रस्तुत वैज्ञानिक और ठोस साक्ष्यों पर विचार करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को वयस्क के रूप में ट्रायल फेस करने का आदेश दिया. पूर्वी जिले के डीसीपी राजीव कुमार ने कहा कि यह आदेश पूर्वी जिला पुलिस की निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित जांच का परिणाम है. उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी ने फोरेंसिक, डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत के सामने मजबूत मामला प्रस्तुत किया. दिल्ली पुलिस जघन्य अपराधों में निष्पक्ष जांच और कानून के दायरे में दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है..
