June 5, 2026
Arnav G

अजय शास्त्री
संपादक, बीसीआर न्यूज़, मुंबई।

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय ने कथित भड़काऊ टिप्पणी से संबंधित मामले में मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को शहर की पुलिस के सामने पेशी से छूट देने के इनकार कर दिया। बुधवार को पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। न्यायमूर्ति उज्जल भूयन और रियाज चागला की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। पीठ प्राथमिकी खारिज करने की उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

गोस्वामी के खिलाफ समाचार कार्यक्रम के दौरान एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में नागपुर और मुंबई में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। यह कार्यक्रम बंद के दौरान बांद्रा रेलवे टर्मिनस के बाहर बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों के जुटने के बारे में था।

उनके वकील हरीश साल्वे ने मंगलवार को अनुरोध किया कि याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक उन्हें बुधवार और उसके बाद भी पुलिस के समक्ष पेश होने से छूट दी जाए। गोस्वामी ने पिछले महीने अपने खिलाफ दायर सभी प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।

न्यायालय ने महाराष्ट्र में दर्ज की गई प्राथमिकियों को खारिज करने से इनकार करते हुए 19 मई को कहा कि वह राहत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने राहत के लिए दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच के लिए उनसे पूछताछ जरूरी है। इस पर पीठ ने गोस्वामी को संबंधित पुलिस थाने में बुधवार को पेश होने का निर्देश देते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की।

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