November 28, 2024
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बीसीआर न्यूज़ (नई दिल्ली): देशद्रोही नारे लगाने और सेना के खिलाफ बयानबाजी करने वाले जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को वापस जेल जाना पड़ सकता है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में कन्हैया को लोअर कोर्ट में जाने का निर्देश दिया है। कन्हैया की अंतरिम जमानत दो सितंबर को खत्म हो रही। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को हुई मामले में सुनवाई के दौरान कन्हैया को मिली अंतरिम जमानत को कैंसिल करने से मना कर दिया था। इस याचिका में कन्हैया पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की गयी थी।

कन्हैया के खिलाफ सेना के खिलाफ बयानों और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को देशविरोधी और जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जमानत कैंसिल करने का फैसला हाईकोर्ट पर छोड़ दिया था।

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