November 21, 2024
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कानून गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस के भुगतान में देरी के लिए अभिभावकों से प्रतिदिन 5 पैसे से अधिक शुल्क लेने की अनुमति नहीं देता है – शिक्षा निदेशक ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद आदेश दिया

अजय शास्त्री (प्रकाशक व संपादक)

बीसीआर न्यूज़/नई दिल्ली: रामजस स्कूल के अभिभावक श्री राकेश यादव द्वारा अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के 11.02.2010 के निर्देशों के बाद, शिक्षा निदेशक ने 11.02.2013 को आदेश दिया है कि सभी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 166 का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें प्रतिदिन केवल 5 पैसे का विलंब शुल्क जुर्माना निर्धारित किया गया है। शिक्षा निदेशक ने रामजस स्कूल को श्री को वापस करने का भी निर्देश दिया है। राकेश यादव ने फीस के भुगतान में देरी के लिए उनसे वसूले गए जुर्माने की अतिरिक्त राशि के बारे में बताया।

अभिभावकों के अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि दिल्ली के लगभग सभी सरकारी स्कूल अभिभावकों से विलंब शुल्क के रूप में प्रतिदिन 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का जुर्माना वसूल रहे हैं, जो डीएसईएआर, 1973 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है, जिसमें नियम 166 के तहत प्रतिदिन केवल 5 पैसे विलंब शुल्क निर्धारित किया गया है।

अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल, जो अखिल भारतीय अभिभावक संघ (एआईपीए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ने शिक्षा निदेशक के आदेश का स्वागत करते हुए मीडिया से कहा कि अब सभी गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को, जिन्होंने अतीत में असहाय अभिभावकों से विलंब शुल्क का अतिरिक्त जुर्माना वसूला है, उन्हें तत्काल उसे वापस करना चाहिए। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने-अपने स्कूलों से विलंब शुल्क के अतिरिक्त जुर्माने की वापसी की मांग करें।

अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता
एम- 9868529459, 011-23384000

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