बीसीआर, गौतमबुद्ध नगर। जिला जेल के अधीक्षक विपिन मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के एसएसपी को जेल अधीक्षक को 23 सितंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। हालांकि पुलिस को अभी आदेश की कॉपी प्राप्त नहीं हो सकी है। उधर जेल अधीक्षक ने इस मामले में कुछ भी टिप्पणी करने से इंकार किया है।” alt=”” aria-hidden=”true” />” alt=”” aria-hidden=”true” />
सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर जेल के अधीक्षक विपिन मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जेल अधीक्षक पर किसी आरोपी को रिहा नहीं करने के मामले में आदेश जारी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कस्टोडियन आदेश न होने के चलते कंफ्यूजन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण में संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एसएसपी को आदेश दिए हैं कि 23 सितंबर तक जेल अधीक्षक को कोर्ट में पेश करना होगा। इस मामले में एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश की कॉपी मिलने पर उस पर अमल किया जाएगा। वहीं, जेल अधीक्षक विपिन मिश्रा का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं कराना चाहते हैं।