अजय शास्त्री
बीसीआर न्यूज़, नई दिल्ली।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए नए नियम आज से लागू हो गए हैं. यहां फेस मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलने पर आज से 500 की जगह अब दो हज़ार रुपये का चालान कटेगा. दूसरे राज्यों में भी बिना मास्क घूमने पर चालान काटा जा रहा है, लेकिन वहां जुर्माने की रकम कम है. हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ बिना मास्क घूमने पर ही दो हज़ार रुपये का चालान कटेगा. अगर आपने घर से बाहर निकलते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए चार और नियमों को भी तोड़ा तो उसके लिए भी आपको 2-2 हज़ार रुपये का चालान भरना होगा.
बिना मास्क और ये 5 काम करने पर कटेगा 2 हज़ार का चालान
दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर आप घर से बाहर निकलकर पब्लिक प्लेस में थूकते हैं तो दो हज़ार रुपये का चालान जमा करना होगा. पान, गुटखा और तंबाकू खाने पर भी जुर्माना भरना होगा. पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर भी 2 हज़ार का जुर्माना भरना होगा. साथ ही क्वॉरेंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर भी आपका 2 हज़ार रुपये का चालान काटा जाएगा.
कार में आपका ऐसे नहीं कटेगा चालान
एसीपी सिद्धार्थ जैन के मुताबिक अगर कोई अकेला इंसान कार से जा रहा है और उसने कार की सभी खिड़कियों के शीशे ऊपर किए हुए हैं तो उसे हिदायत देकर छोड़ा जा रहा है. उसका स्पॉट पर चालान नहीं काटा जा रहा है. लेकिन उसे यह ज़रूर समझाया जा रहा है कि वो अपनी और दूसरों की सुरक्षा को देखते हुए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करे.
दिल्ली में कोरोना से अब तक 8041 की मौत
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 6608 नए मामले सामने आए हैं, तो इस दौरान 118 और मरीजों ने दम तोड़ा है. इसके साथ दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की वजह से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 8159 हो गया है. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, पिछले दिन आरटी-पीसीआर से 22,067 जांच समेत कुल 62,437 जांच की गयी है, जबकि शहर में त्योहार के मौसम और बढ़ते प्रदूषण के बीच संक्रमण दर 12.09 प्रतिशत है.