सरकार ने किए चेक बाउंस मामलों के लिए नए नियम जारी
बीसीआर न्यूज़ (नई दिल्ली): सरकार ने Cheque बाउंस के मामलों से निपटने के नए नियम जारी कर दिए हैं। ये नियम 15 जून 2015 से ही लागू हो गए हैं।
नए नियमों के मुताबिक अब Cheque बाउंस से जुड़े मामले उसी क्षेत्र की अदालत में दायर किए जाएंगे जहां Cheque को क्लियरिंग के लिए पेश किया गया. इससे पहले इन्हें चेक जारी करने वाले स्थान में दायर करना होता था।
सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) बिल 2015 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत ही Cheque बाउंस से जुड़े मामलों को दायर करने की यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। संसद के पिछले महीने संपन्न शीतकालीन सत्र में यह संशोधन पारित किया गया था।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) एक्ट 2015 के प्रावधान 15 जून 2015 से लागू माने जाएंगे, इसी दिन इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया था, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को आगे और संशोधित किया गया था।
देशभर में चेक बाउंस के करीब 18 लाख मामले लंबित हैं जिनमें से करीब 38 हजार मामले उच्च अदालतों में लंबित हैं। इनमें जहां चेक से राशि प्राप्त नहीं हो पाई, इनसे जुड़े लोगों को चेक जारी करने वाले स्थान तक पहुंचने के लिए काफी दूर यात्रा करनी पड़ती है।