बीसीआर न्यूज़/नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीडीएमए के साथ बैठक की और इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि ओमिक्रॉन वैरिएंट का अब तक का व्यवहार देखकर यह ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की लापरवाही नहीं की जा सकती है।
सिसोदिया ने बताया कि इसके बढ़ने की गति को हम जितना नियंत्रित कर सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके लिए हमने डीडीएम की बैठक में फैसला किया है कि दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। दूसरा ये कि दिल्ली में जो भी सरकारी दफ्तर हैं, वहां जरूरी काम को छोड़कर सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी कंपनियों में 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम करेंगे।
मनीष सिसोदिया ने बताया कि बसों और मेट्रो में 50 प्रतिशत सीट क्षमता होने के चलते लंबी लाइनें लग रही थीं जिससे ओमिक्रॉन के सुपर स्प्रेड होने का खतरा वहां से बढ़ गया था। इसी के चलते फैसला लिया गया है कि बसें और मेट्रो अब पूरी क्षमता के साथ चलेंगी लेकिन बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मास्क को हर हाल में अनिवार्य बनाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में सिसोदिया ने कहा कि शनिवार और रविवार को पूरी तरह से कर्फ्यू लागू होगा।
राजधानी में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा…
वीकेंड कर्फ्यू शनिवार और रविवार को रहेगा।
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन जैसा माहौल रहेगा। कोई अपने घर से नहीं निकल सकेगा।
सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य सेवाएं छोड़कर सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
निजी कंपनियों में भी 50 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर से काम कर सकेंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
बसें और मेट्रो अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी लेकिन सिर्फ उन्हीं यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने मास्क लगाया हो।
धार्मिक स्थल: खुलने के बाद भी प्रवेश की इजाजत नहीं।
अंत्येष्ठि संस्कार: बीस लोग हो सकते हैं शामिल।
शादी समारोह: घर व कोर्ट रूम में होंगी, 20 लोग ही शामिल।
पार्क, गार्डेन व गोल्फ कोर्स: घूमने, दौड़ने का खेलने की ही इजाजत, नहीं हो सकेगी पिकनिक।
स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स व स्टेडियम: प्रशिक्षण कार्यों में ही होगा इस्तेमाल।
केंद्र सरकार के दफ्तर: केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार चलेंगे।
होटल व लॉज: सिर्फ कमरों में अतिथियों को ठहराने व उनके खानपान का ही होगी इजाजत, दूसरी सारी गतिविधियां रहेंगी बंद।
रेस्टोरेंट व बार: 50 फीसदी क्षमता पर सुबह आठ से रात 10 बजे के बीच रेस्टोरेंट और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार।
साप्ताहिक बाजार: एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी के सिर्फ एक जोन में एक दिन में लगेगी बाजार, आम दिनों की तुलना में 50 फीसदी वेंडर को ही रहेगी दुकान लगाने की इजाजत।
दुकान: सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे के बीच सम-विषम फार्मूले से खुलेंगी दुकानें। शॉप नंबर के हिसाब से तय होगा दिन।
अजय शास्त्री
(संपादक व प्रकाशक)
बॉलीवुड सिने रिपोर्टर (समाचार पत्र) व बीसीआर न्यूज़ (न्यूज़ पोर्टल व वेब चैनल)