रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेने वालों के लिए नया नियम
बीसीआर न्यूज़ (नई दिल्ली): रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पाने वाले लोगों के लिए सरकार नया नियम लागू करने वाली है। इसके तहत ग्राहकों को सब्सिडी लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा करानी होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा है।
सलाना 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या पता करने और उनकी पहचान करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। दरअसल, सरकार को ‘गिव इट अप’ स्कीम में ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। यही कारण है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) से मंत्रालय से नई व्यवस्था करने के लिए कह दिया है।
सरकार इस नियम को लागू करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 138 में संसोधन कर सकती है। नए नियम से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सब्सक्राइर्ब्स का ब्योरा डायरेक्ट सीबीडीटी से लेंगी। इससे कंपनी को आसानी से पता होगा कौन-सा सब्सक्राइबर्स किस इनकम ग्रुप का है और किसको सब्सिडी दिया जाए या नहीं दिया जाए, यह ऑयल कंपनी आसानी से फैसला कर सकेगी।